प्राइवेट नौकरी करने वाले हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. ऐसे में मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना आपके काम आ सकती है. प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह योजना बहुत खास है. इस योजना के तहत आप कम राशि जमा करवा के पेंशन के रूप में बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं. यदि किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल की मदद से अटल पेंशन योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे. अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को लांच किया गया था. लेकिन ज़्यादातर लोग सरकार की इस योजना से अनजान हैं. इस योजना का लाभ आप बैंक से फॉर्म लेकर या वेबसाइट से डाउनलोड करके उठा सकते हैं. इस योजना का मकसद बुढ़ापे में व्यक्ति को सहारा देना है.
यह योजना उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. जो लोग आयकर का भुगतान नहीं करते या फिर जिनका ईपीएफ और ईपीएस अकाउंट खाता नहीं है, यह सुविधा उन लोगों के लिए है. इस योजना के तहत 60 साल के होने पर आपको पेंशन मिलेगा. पेंशन के रूप में आपको 1000 से लेकर 5000 रुपये मिलेंगे. मान लीजिये यदि आप इस योजना के अंतर्गत हर महीने 42 रुपये जमा करवाते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 1000 की पेंशन मिलेगी. वहीं हर महीने 210 रुपये जमा करवाने पर 60 वर्ष की उम्र की बाद आपको 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी. हर महीने आपके खाते में यह राशि अपने आप ट्रान्सफर हो जायेगी. जो लोग इस योजना का हिस्सा 31 मार्च 2016 तक बन चुके हैं उनके पहले 5 वर्षों में जमा होने वाली रकम का 50 फीसदी का योगदान सरकार द्वारा दिया जाएगा.
मान लीजिये यदि अकाउंट होल्डर की मौत 60 वर्ष के बाद हो जाती है तो पेंशन की रकम उनके पार्टनर या जीवनसाथी को दी जायेगी. वहीं अगर उनकी पत्नी/पति की भी मौत हो जाती है तो नॉमिनी की एकमुश्त रकम मिलेगी जो कि 1000 रुपये पेंशन के लिए 1 से 7 लाख और 5000 पेंशन के लिए 5 से 8 लाख होगी.
इस योजना में आप अपनी उम्र और जितनी पेंशन आप चाहते हैं उसके हिसाब से चुनाव कर सकते हैं. मान लीजिये यदि आपकी उम्र 18 साल है और आप 60 साल के बाद 1000 रुपये पेंशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने केवल 42 रुपये जमा करने होंगे. वहीं हर महीने 84 रुपये जमा कर के आप 2000 रुपये पेंशन पा सकते हैं. 3000 की पेंशन के लिए आपको हर महीने 126 रुपये जमा करवाना होगा. ज्यादा जानकारी के लिए दी हुई लिस्ट देखिये और जानिए उम्र के हिसाब से कितनी रकम जमा करवानी होगी आपको.
अटल पेंशन योजना के लाभ
अटल पेंशन योजना बूढ़े होते भारतीयों के लिए सुरक्षा लाई है, जबकि इसके साथ ही समाज के निम्न और निम्न मध्य वर्ग के तबकों में बचत और निवेश की संस्कृति को प्रोत्साहित भी करती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका फायदा समाज के गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी ले सकता है। भारत सरकार ने पांच साल तक हर साल हर अंशदाता के अंशदान का 50 प्रतिशत या 1,000 रुपए (जो भी कम हो) का योगदान देने का फैसला किया है। यह अंशदान सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जो आयकर नहीं चुकाते और जो इस योजना में 31 दिसंबर 2015 से पहले शामिल हो जाएंगे।
कौन पात्र है?
अटल पेंशन योजना (एपीवाय) 18 से 40 वर्ष आयु समूह के सभी भारतीयों के लिए है। हर व्यक्ति को कम से कम 20 साल तक अंशदान देना होगा, तभी उसे इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कोई भी बैंक खाताधारी, जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य न हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है।
सरकार के ‘स्वावलंबन योजना एनपीएस लाइट’ के सभी सदस्य खुद-ब-खुद अटल पेंशन योजना में शिफ्ट हो जाएंगे। यह योजना स्वावलंबन योजना की जगह ले लेगी, जिसे देशभर में ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिल सकी।
पंजीयन कैसे कराएं?
अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण कराने हेतु हर खाताधारी को अथॉराइजेशन फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा कराना होगा। इस फॉर्म में खाता नंबर, जीवनसाथी और नॉमिनी का विवरण लिखकर देना होगा। अथाॅराइजेषन पत्र भरना होगा, जिससे आप बैंक की योजना के लिए अंषदान की राषि के आहरण का अधिकार दे देंगे। इस योजना के तहत पंजीकृत खाताधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने उसके खाते में निर्धारित रुपए होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सके तो मासिक जुर्माना वसूला जाएगा-
100 रुपए तक के मासिक अंशदान पर एक रुपया
101 से 500 रुपए तक के मासिक अंशदान पर दो रुपए
501 से 1,000 रुपए तक के मासिक अंशदान पर पांच रुपए।
1,001 से ज्यादा मासिक अंशदान पर 10 रुपए।
अटल पेंशन योजना के नियम
छह महीने तक जमा नहीं किया तो खाताधारी का खाता सील कर लिया जाएगा।
12 महीने तक जमा नहीं किया, तो खाताधारी का खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
24 महीने तक जमा नहीं किया तो खाताधारी के खाते को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
उनके लिए जिनका कोई बैंक खाता नहीं हैः किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और केवायसी की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। उस व्यक्ति को साथ में एपीवाय का प्रपोजल फॉर्म भी जमा कराना होगा।
योजना से बाहर निकलनाः सामान्य परिस्थितियों में, अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकृत एक खाताधारी अटल पेंशन योजना से 60 साल की उम्र तक बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही खाता बंद किया जा सकता है, जैसे कि हितग्राही की मौत की स्थिति में।
आवेदन फॉर्म
आवेदन फॉर्म को अटल पेंशन योजना फॉर्म डाउन लोड (Atal Pension Yojna Form Download) से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म्स अलग-अलग भाषाओं में जैसे- अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, उड़ीया, मराठी, तेलुगू और तमिल भाषा में उपलब्ध है।
भिन्न पेंशन विकल्पों के लिए संकेतात्मक अंशदान (भारतीय रुपए में)